इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हाईकोर्ट से अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
लाहौर में सात साल के कारावास की सजा काट रहे
नवाज भ्रष्टाचार के मामले में लाहौर में सात साल के कारावास की सजा काट रहे हैं। अपने वकील ख्वाजा हारिस के जरिए दायर कराई गई याचिका में शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस तथ्य के बावजूद उनकी अर्जी को ठुकरा दिया कि उन्हें अपनी बिगड़ती सेहत में सुधार के लिए तत्काल इलाज कराने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 69 वर्षीय शरीफ को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि उनका पहले से ही अस्पताल में इलाज चल रहा है। शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेशों को रद्द करने की अपील की है।