मुंबई। एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को यहां पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का यह अनुरोध ठुकरा दिया कि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन में शामिल कुछ खास लोगों से उन्हें जिरह करने की अनुमति दी जाए।
एम एस आजमी ने आरोपियों का अनुरोध ठुकरा दिया
ईडी ने नीरव और चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग को लेकर विशेष पीएमएलए (धन शोधन रोकथाम कानून) अदालत में याचिका दायर की थी। विशेष न्यायाधीश एम एस आजमी ने आरोपियों का अनुरोध ठुकरा दिया। अदालत ने कहा कि विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध कराया जाएगा। ईडी ने नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत इन दोनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अनुरोध किया था और कहा था कि उन्हें स्वदेश लाने के उसके सभी प्रयास नाकाम हो गए हैं। आरोपियों के वकीलों ने दावा किया था कि ईडी की जांच एकतरफा थी और उसने अदालत से गुहार लगाने से पहले जरूरी दस्तावेजों पर विचार नहीं किया और ना ही कुछ खास लोगों से पूछताछ की।