बिजनेस डेस्क। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2024 -25 शुरू होगा. इस नए वित्तीय वर्ष में कई नियमों में बदलाव होंगे जो आपके जेब पर भारी पड़ सकते हैं। अगर अपने इस खबर में बताए हुए चीजों को अभी तक दुरुस्त नहीं कराया है तो आपको महंगा पड़ सकता है नया वित्तीय वर्ष। 1 अप्रैल से पर्सनल फाइनेंस, निवेश योजनाओं, FASTEG, PF और अन्य फाइनेंस से जुड़े कई बदलाव होंगे। आइये जानते हैं किन चीजों में होगा बदलाव
1 अप्रैल से होंगे ये अहम बदलाव
- एनपीएस प्रणाली में संशोधन : नए वित्तीय वर्ष में एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। नया नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा. नए नियम के तहत एनपीएस अकाउंट में लॉगइन करने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी. एनपीएस सब्सक्राइबर्स को आधार वेरिफिकेशन और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए लॉगइन करना होगा।
- एसबीआई क्रेडिट कार्ड : अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक 1 अप्रैल 2024 से क्रेडिट कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव कर रहा है। अगर ग्राहक 1 अप्रैल के बाद किराया चुकाता है तो उसे रिवॉर्ड प्वाइंट नहीं मिलेंगे. यह बदलाव कुछ क्रेडिट कार्ड पर 1 अप्रैल से और कुछ पर 15 अप्रैल से लागू होगा।
- नई कर व्यवस्था : 1 अप्रैल 2024 से डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बन जाएगा. इसका मतलब यह है कि यदि आपने अभी तक टैक्स दाखिल करने का कोई तरीका नहीं चुना है, तो आपको नई कर व्यवस्था के तहत स्वचालित रूप से टैक्स दाखिल करना होगा। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स नियमों में बदलाव हुए थे. नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की सैलरी वाले लोगों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा.
- पैन-आधार लिंक की अवधि : पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन नंबर रद्द कर दिया जाएगा. पैन कार्ड रद्द होने का साफ मतलब है कि आप न तो बैंक खाता खोल पाएंगे और न ही कोई बड़ा लेनदेन कर पाएंगे। इसके साथ ही पैन कार्ड एक्टिवेट कराने पर आपको 1000 रुपये की लेट पेमेंट पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है.
- EPFO : नए नियम के तहत अगर आप नौकरी बदलते हैं तो भी आपका पुराना पीएफ ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब आपको नौकरी बदलने पर पीएफ राशि ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी।
- फास्टैग : अगर आपने अपनी कार के FASTag की KYC बैंक से अपडेट नहीं कराई है तो 1 अप्रैल से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा जल्द करें क्योंकि 31 मार्च के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक द्वारा निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद फास्टेग में बैलेंस होने पर भी भुगतान नहीं होगा। एनएचएआई ने फास्टैग के लिए आरबीआई के नियमों के मुताबिक केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
एलपीजी गैस सिलेंडर :हर महीने की तरह 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर के दाम तय होंगे. हालाँकि, चूंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, इसलिए कीमत में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है।





