सड़क चौड़ी करने के लिए मकान गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, 25 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया निर्देश

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उस व्यक्ति को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए जिसका घर 2019 में सड़क चौड़ी करने के लिए गिरा दिया गया था।

सर्वाेच्च अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के रुख पर अप्रसन्नता भी जताई। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से कहा कि महाराजगंज जिले में अवैध तरीके से मकान गिराने से संबंधित मामले में जांच कराई जाए।

पीठ 2019 में सड़क चौड़ी करने की एक परियोजना के लिए मकान गिराए जाने से संबंधित मामले में सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि बुलडोजर लेकर आएं और रातों रात मकान गिरा दें।

RELATED ARTICLES

हमारी लड़ाई हमारे देश की आत्मा के लिए है, वायनाड में बोलीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी

वायनाड। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा ने रविवार को भाजपा नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज लड़ाई उस ताकत के...

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम तय, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी का इंतजार

मुंबई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता रावसाहेब दानवे ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है...

हॉकी इंडिया ने एशिया कप के लिए 20 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की

नयी दिल्ली। हॉकी इंडिया ने सात से 15 दिसंबर तक ओमान के मस्कट में होने वाले आगामी महिला जूनियर एशिया कप के लिए रविवार...

Latest Articles