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सपा नेता आजम खान, बेटा अब्दुल्ला और पत्नी तंजीन फातिमा को सात साल की सजा, रामपुर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला 

रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिवार की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तन्ज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम खां, अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फात्मा को सात साल की सजा सुनाई है। दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई।

एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के 2019 के मामले में आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया और अधिकतम सात साल की सजा सुनाई। पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) अरुण प्रकाश सक्सेना ने कहा, तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और अदालत से ही जेल भेज दिया जाएगा।

तीन जनवरी, 2019 को रामपुर के गंज पुलिस थाने में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज करायी गई एक प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे के दो फर्जी जन्मतिथि प्रमाणपत्र प्राप्त किए। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने इसमें से एक जन्म प्रमाणपत्र लखनऊ से और दूसरा रामपुर से प्राप्त किया गया था।

आरोप पत्र के अनुसार, रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी एक जन्म प्रमाणपत्र में, अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि एक जनवरी, 1993 बताई गई थी। इसके अनुसार दूसरे प्रमाणपत्र के अनुसार उनका जन्म 30 सितंबर, 1990 को लखनऊ में हुआ था।

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर स्वार निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले अब्दुल्ला आजम को 2008 के एक मामले में दोषी ठहराते हुए गत फरवरी में मुरादाबाद की एक अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। दोषसिद्धि और सजा के दो दिन बाद, अब्दुल्ला आजम को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोज्ञ घोषित कर दिया गया था। अब्दुल्ला आजम ने सजा पर रोक के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया जहां उनकी याचिका अस्वीकार कर दी गई।

यह खबर पढ़े- गाजा में अस्पताल पर हमले की पीएम मोदी ने की निंदा, कहा- इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए

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