मुंबई। चुनाव आयोग ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि वह सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उसके द्वारा पूर्व में सत्यापित कराए बिना दिए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक के लिए निर्देश जारी करेगा।
चुनाव आयोग ने अपने वकील
चुनाव आयोग ने अपने वकील प्रदीप राजागोपाल के माध्यम से उच्च न्यायालय को सूचित किया कि आयोग और सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म के अधिकारियों के मध्य मंगलवार को बातचीत प्रस्तावित हैं। इसके बाद, राजनीतिक विज्ञापनों और राष्ट्रीय हित से संबंधित अन्य विज्ञापनों पर विभिन्न प्रतिबंधों को अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा। राजागोपाल ने मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति एन एम जमदार की पीठ के समक्ष यह बात कही। पीठ वकील सागर सूर्यवंशी के द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर भुगतान आधारित राजनीतिक विज्ञापनों के रूप में फर्जी खबर के विनियमन के लिए चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिए जाएं।