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ज़िला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज ने आचार संहिता को लेकर दिए आदेश

लखनऊ। चुनाव आयोग द्वारा आज लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है। 17वीं लोकसभा के गठन के लिये सात चरण में 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ज़िला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने दिए आदेश।

  • नामांकन के दौरान केवल 3 वाहनो को ही RO/ARO के कार्यालय के 100मीटर के दायरे में आने की अनुमति
  • चुनाव पूरे होने तक रैलियों में 10 से ज़्यादा वाहनों की अनुमति नही
  • आचार संहिता के दौरान नई परियोजनाओं, कार्यक्रम अथवा शिलान्यास आदि प्रतिबंधित
  • शासकीय योजनाओं के लिए  नई स्वीकृति पर रोक
  • कोई भी सरकारी कर्मचारी पोलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नही होगा
  • ऐसा न होने पर अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई होगी
  • किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित
  • वाहनों-बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक
  • जुलूस/रैली के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य
  • प्रत्याशी किसी भी प्रकार की जातिय- साम्प्रदायिक अपील नही करेगा
  • धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नही होगा
  • पोलिंग स्टेशनो के 100मीटर दायरे के अंदर प्रचार प्रतिबंधित
  • जहां पर पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही हो वहां अन्य पार्टी को अनुमति नही मिलेगी
  • बूथो-पोलिंग स्टेशनो के आस पास प्रचार सामग्री पर रोक
  • निर्वाचन के दौरान शराब का वितरण की अनुमति नही है।
  • गेस्ट हाउसों में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति नही

 

 

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